
नैनीताल| अंकिता हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने अंकिता के माता-पिता को याचिका में पक्षकार बनाकर उन्हें विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और यह भी पूछा है कि उन्हें एसआईटी की जांच पर संदेश क्यों हो रहा है| अब मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होनी है|
बताते चलें कि अंकिता हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराए जाने के मामले में दायर याचिका पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई की| इस दौरान अंकिता की माता सोनी देवी और पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने बेटी को न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की| उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि एसआईटी इस मामले की जांच में लापरवाही बरत रही है| इसलिए इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए|
अंकिता के माता-पिता ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में शुरुआत से ही किसी वीआईपी को बचाना चाह रही है| सबूत मिटाने के लिए रिजॉर्ट से लगी फैक्ट्री को भी जला दिया गया| जबकि, वहां कई सबूत मिल सकते थे| स्थानीय लोगों के मुताबिक फैक्ट्री मैं खून के धब्बे देखे गए थे|
अंकिता के माता-पिता ने कहा कि सरकार ने किसी को बचाने के लिए जिलाधिकारी का स्थानांतरण तक कर दिया| उन पर इस केस को वापस लिए जाने का दबाव डाला जा रहा है| उन पर क्राउड फंडिंग का आरोप भी लगाया जा रहा है|
