
अंकिता हत्याकांड में अब केवल मुख्य आरोपी यानी पुलकित आर्य का ही नार्को व पॉलीग्राम टेस्ट होगा|
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार भावना पांडे की अदालत ने फैसला सुनाया है| जबकि अन्य दो आरोपी अंकित और सौरव भास्कर की सहमति प्राप्त न होने पर कोर्ट ने पुलिस के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है|
बताते चलें कि एसआईटी की ओर से हत्याकांड के तीनों आरोपियों का नार्को एवं पॉलीग्राम टेस्ट कराने के लिए 9 दिसंबर 2022 को प्रार्थना पत्र दिया गया था| बुधवार को अदालत ने अपने आदेश में एसआईटी को नार्को टेस्ट के दौरान आरोपी भाजपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के समस्त मानवीय अधिकारों को संरक्षित करने के आदेश दिए|
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण के अनुसार, अभियोजन पक्ष की ओर से नार्को टेस्ट कराने में आरोपी पुलकित आर्य की शर्तों को भी शामिल करने की लिखित सहमति अदालत में दी है|


