उत्तराखंड राज्य में रिसेप्शनिस्ट की मौत पर गिरफ्तार हुए आरोपितों का नार्को टेस्ट होने वाला था मगर अब अंकिता भंडारी के तीनों अपराधियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इंकार कर दिया गया है। इस मामले में आरोपियों के अधिवक्ता ने कहा है कि एसआईटी ने यह नहीं बताया है कि वह चार्जशीट दाखिल करने के बाद नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहते हैं। इस मामले में आरोपितों की असहमति के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 3 जनवरी 2023 तय की है। बता दें कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की अदालत में बीते गुरुवार को आरोपियों के नारकोटेस्ट पर सुनवाई होनी थी और आरोपित पुलकित तथा सौरभ ने इस टेस्ट के लिए सहमति भी दे दी लेकिन अंकित ने 10 दिन का समय मांगा था। अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित साजवाण ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने वीआईपी पुलकित आर्य के मोबाइल समेत अन्य जानकारी के लिए नार्को और पॉलीग्राफ करवाने की मांग की है लेकिन प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं है कि किस आरोपी का नार्को टेस्ट करवाना है और किसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है। उन्होंने कहा कि जिस वीआईपी को लेकर यह टेस्ट करवाना है क्या वह मुकदमे में आरोपी है? इस तरह बचाव पक्ष की दलीलों के बाद कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 3 जनवरी 2023 तय कर दी है।
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