अल्मोड़ा। जिले में स्मैक तस्करी के चलते विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपित को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि आरोपित आमिर खान पुत्र असलम खान निवासी अल्मोड़ा को 1 वर्ष का कठोर कारावास मिला है और वही 5000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से बताया गया कि 18 जून 2019 को अल्मोड़ा एनटीडी पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान चीनाखान मोहल्ले के पास एक युवक के संदिग्ध प्रतीत होने पर उसकी तलाशी ली गई। आरोपित के कब्जे से 7.28 ग्राम स्मैक बरामद हुई। मौके पर पुलिस ने स्मैक को सीज कर दिया और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जिसकी सजा आरोपित को अब मिल रही है। इस मामले में 7 गवाह पेश किए गए तथा अब कोर्ट ने आरोपित को 1 साल के कठोर कारावास और ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
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