
अल्मोड़ा| जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत मतदान दिवस यानी 14 फरवरी पर जिले के अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों सभी शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्ध निकायों, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कारीगर मजदूरों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और दुकानों में कार्यरत मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है| कहा कि इस तिथि को निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी बैंक कोषागार उप कोषागार भी बंद रहेंगे| डीएम ने सभी लोगों से मताधिकार करने की भी अपील की है|
