अल्मोड़ा:- नाबालिग से की थी छेड़छाड़…… आरोपित को 3 साल की सजा

अल्मोड़ा। जिले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आरोपित पूरन सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी सोमेश्वर को नाबालिग से छेड़छाड़ करने के जुर्म में 3 वर्ष का कारावास और ₹1500 के अर्थदंड का जुर्माना लगाया है। अभियुक्त को 3 साल जेल में रहना होगा और इसके साथ ही उसे 1500 रूपए जुर्माना भरना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक 9 जनवरी 2022 को एक महिला ने सोमेश्वर क्षेत्र में तहरीर दी थी कि पूरन सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी सोमेश्वर उसके घर में घुसा और उसकी बेटी से छेड़छाड़ की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ के संबंध में मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और आईओ की ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से 8 गवाह भी न्यायालय में पेश किए गए तथा पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों, गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में 3 वर्ष का साधारण कारावास तथा 1500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।