
अल्मोड़ा| राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित मामले अंतिम होते हैं| इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है|
प्रेस वार्ता के दौरान जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव रविशंकर मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निस्तारण तत्काल किया जाता है| मामले के पक्षकार हैं उनके समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाता है| लोक अदालत में निस्तारित मामले अंतिम होते हैं| सिविल के मामलों में कोर्ट फीस अदा की जाती है| उन्होंने कहा कि लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य जनता को न्याय दिलाना है| लिहाजा उन्होंने लोगों से लोग अदालतों में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने को कहा है|
