अल्मोड़ा| छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी सौरभ नगरकोटी निवासी पपरशैली अल्मोड़ा की दूसरी जमानत याचिका खारिज की| इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को विवि की परीक्षा में बैठने के लिए भी अनुमति दे दी है| कोर्ट ने एसएसपी और जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि सारणी के अनुसार आरोपी को परीक्षा के केंद्र पहुंचाए|
बताते चलें कि बीते 2 सितंबर को आरोपी सौरभ नगरकोटी पर घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज हुआ था| पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया| पूर्व में भी आरोपी युवक युवती के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका था| जमानत पर बाहर आने के बाद दूसरी घटना में आरोपी को गिरफ्तार कर दोबारा जेल भेज दिया गया था| आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल कराई गई थी|
कोर्ट ने एसएसपी व जेल अधीक्षक को समय सारणी के अनुसार अभियुक्त को परीक्षा दिलवाने का आदेश दिया है|