उत्तराखंड राज्य में अक्सर महिलाओं और बेटियों के साथ दुराचार देखने को मिलता है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। बता दें कि अल्मोड़ा में पाक्सों के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपित को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है । इस मामले का खुलासा 1 साल पहले अस्पताल में उपचार के दौरान हुआ था। बता दें कि वर्ष 2022 में अस्पताल में उपचार के दौरान नाबालिग से दुराचार होने का खुलासा हुआ जिसके बाद आरोपित के खिलाफ परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया और जांच के बाद परिजनों को नाबालिक के साथ दुष्कर्म होने का पता चला। मामले को लेकर मुकदमा पीड़िता की चचेरी बहन द्वारा दर्ज कराया गया और पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जिसके बाद विवेचना अधिकारी की ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया तथा न्यायालय में 8 गवाह भी पेश किए गए। मौजूद साक्ष्यों और गवाहों का परिशीलन कर विशेष सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार शुक्ला की अदालत ने आरोपित को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹20000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है और आदेश दिए हैं कि धनराशि में से ₹15000 पीड़िता को दिए जाए।
Recent Posts
- Uttarakhand:- राज्य की झोली में एक और स्वर्ण पदक…..पढ़े पूरी खबर
- दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025:- एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त, आप की स्थिति अलग-अलग अनुमानों में भिन्न
- बागेश्वर:- अनधिकृत व्यक्ति का वेयर हाउस परिसर में प्रवेश पर सख्ती से लगे रोक -डीएम
- बागेश्वर:- अग्निशमन एवं रोकथाम के वालियंटर,फायर फाइटर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण……डीएम ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया शुभारंभ
- बागेश्वर:- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत निकाली जन -जागरुकता रैली…..डीएम एवं एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना