देहरादून| प्रदेश सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन लागू करने से इंकार कर दिया गया है|
उत्तराखंड के भराड़ीसैंण विधानसभा में प्रदेश सरकार ने पेंशन लागू करने से इंकार कर दिया है|
इस संबंध में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने 2005 में केंद्र सरकार के नियमों की समानता के हिसाब से इस योजना को राज्य में लागू किया है| बता दें कि विपक्ष ने नियम 58 में राज्य में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की थी|
अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने यह मामला उठाया था| इस संबंध में विधायक मनोज तिवारी ने कहा राज्य में 86,842 कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में है, लेकिन उन्हें यह लाभ नहीं मिल रहा है| वे अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित है| उन्होंने नई पेंशन योजना के तहत कार्यरत रहे एक प्रवक्ता की नजीर सदन में दी और कहा कि वह 80 हजार वेतन ले रहे थे, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी पेंशन मात्र 3676 रुपये प्रतिमाह लगी| कहां की विपक्षी बंगाल सरकार में नई पेंशन योजना लागू नहीं है| राजस्थान, पंजाब और हिमाचल की सिंगल इंजन की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है, लेकिन उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकारी इसे क्यों लागू नहीं कर रही है|