
अल्मोड़ा| न्यायालय सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किशोर न्याय अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया| जिसमें किशोर पुलिस यूनिट, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड व संरक्षण गृह के पदाधिकारी मौजूद रहे| अधिकारियों को अधिनियम और योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई|
इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रविशंकर मिश्रा ने कहा कि बच्चों को जब पेश किया जाता है, तो वह अधिकारी सादा कपड़ों में होना चाहिए| किशोर की गोपनीयता का पूरा ध्यान दिया जाएगा| हर कार्य किशोर के सर्वोत्तम लाभ को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे| कहा कि बच्चा निशुल्क विधिक सहायता का अधिकारी है| किसी किशोर को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दें| समिति के अध्यक्ष रघु तिवारी ने समिति के कार्यों की जानकारी दी|
