अल्मोड़ा:- काफी प्रयासों के बाद भी तंबाकू बिक्री अधिनियम का नहीं हो रहा है पालन….. पढ़े पूरी खबर

अल्मोड़ा। जिले में तंबाकू बिक्री अधिनियम जो कि 2003 में बनाया गया था उसका सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास तंबाकू बिक्री के संबंध में रोक लगाई गई थी। बता दें कि इस अधिनियम का पालन न होने से किशोर तथा युवाओं पर इसका असर पड़ रहा है। युवाओं पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन से पढ़ने वाले असर के दृष्टिगत सरकार की ओर से शिक्षण संस्थानों के आसपास इनकी बिक्री पर रोक लगाई गई थी और 2004 में यह अधिनियम लागू कर दिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना अपराध की श्रेणी में रखा गया है लेकिन फिर भी इसका पालन नहीं हो पा रहा है। अधिनियम के विपरीत नगर में विद्यालयों की 100 मीटर की परिधि में तंबाकू और इसके उत्पाद की दुकान खुली है और इससे किशोरो पर दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी अंबा दत्त बलोदी के अनुसार विद्यालयों के आसपास तंबाकू उत्पाद की बिक्री व वितरण पर रोक है इसके लिए जिले के सभी 316 शासकीय वश शासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य को स्कूल के बाहर नोटिस लगाने के निर्देश दिए जा चुके थे और सभी कार्यालयो में धूम्रपान निषेध से संबंधित नोटिस भी चस्पा किए गए हैं।