अल्मोड़ा| जिले में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा| अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो पालिका की ओर से कार्रवाई की जाएगी| पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत अब पूर्ण रूप से जिले में प्लास्टिक प्रतिबंधित रहेगा| इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक निर्मित उत्पादों के विनिर्माण ,आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 30 जून से पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है| नगरपालिका के ईओ महेंद्र कुमार ने कहा कि पालिका क्षेत्र में आदेश के अनुसार 1 जुलाई से नियमों पर सख्ती की जाएगी| इसके तहत प्लास्टिक युक्त ईयर बोड्स, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झझंडे, कैडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलिस्टाइरीन (थर्माकोल) की सजावट सामग्री, प्लास्टिक की प्लेट, कट, गिलास, कांटे के चम्मच, स्ट्रा, ट्रे, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीबीसी बैनर स्टीरर्र आदि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे|
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