अल्मोड़ा- खारिज हुई गांजा तस्करों की जमानत…. और फिर

अल्मोड़ा। जिले में पुलिस द्वारा अवैध रूप से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जा रही है और ऐसे में अवैध गांजे की तस्करी में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आरोपित भूपेंद्र सिंह बिष्ट पुत्र पूरन सिंह बिष्ट निवासी ग्राम बाड़ीकोट की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जानकारी के मुताबिक सल्ट पुलिस ने बीते 11 जनवरी को क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने वाहन यूके 07 सीए 3891वाहन में आरोपित भूपेंद्र के कब्जे से 22.225 ग्राम गांजा बरामद किया जिसके बाद उन्होंने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और अब न्यायालय में आरोपित द्वारा दाखिल की गई जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इसके अलावा एक अन्य मामले में न्यायालय ने मलकीत सिंह निवासी छोटा बरखेड़ी जिला यूएस नगर की जमानत भी खारिज कर दी है।