
भारतीयों के लिए सोना सबसे प्रिय धातु है| शादी-विवाह में गहनों से लेकर पूजा पाठ तक में हर जगह इसको प्रमुखता प्रदान है| भारतीयों में इसे पवित्र वस्तु धातु मान जाता है| साथ ही यह दुनिया की सबसे महंगी और भरोसेमंद धातुओं में से एक है| इस धातु को बुरे वक्त का साथी कहा जाता है| महिलाएं इसे काफी संभाल कर रखती है| सोने के प्रति महिलाओं का खास लगाव होता है| मौजूदा वक्त में काला धन रखने वालों के लिए अपनी काली कमाई को छुपाने का जरिया भी सोना ही बन रहा है| ऐसे में सरकार ने इसके लिए कई नियम बनाए हैं| आयकर विभाग की कढ़ाई में काफी चीज बदल गई है| सरकार की नजर अब आपकी जेब पर है| ऐसे में सोने से जुड़े तमाम नियमों को जानना बेहद जरूरी है|
बता दें सरकार ने आयकर चोरी पकड़ने के लिए नियमों को काफी बदल दिया है| सरकार द्वारा आपके घर में कितना सोना होना चाहिए, इसकी लिमिट तय की गई है|
आयकर कानून के तहत, एक विवाहित महिला अधिकतम 500 ग्राम सोना रख सकती है| अविवाहित होने की स्थिति में यह लिमिट घटकर 250 ग्राम हो जाती है| साथ ही शादीशुदा या अविवाहित कोई भी पुरुष अधिकतम 100 ग्राम सोना रख सकता है| इस लिमिट तक सोना होने के बाद आपको इसके लिए कोई सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर आपके पास इससे ज्यादा सोना पाया जाता है तो आपको हर साल अपने आयकर रिटर्न में इसकी जानकारी देनी होगी| अगर आपने रिटर्न में जानकारी नहीं दी है और आपके पास लिमिट से ज्यादा सोना पाया जाता है तो इसे आयकर की छापेमारी के दौरान जब्त कर लिया जाता है और फिर आपके खिलाफ कोर्ट में केस चलेगा और आपको यह साबित करना होगा कि आपके पास मौजूद सोना कानूनी तौर पर वैध जरिए से आए हैं|
साबित न होने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी|
बता दें, अगर आप संयुक्त परिवार के सदस्य हैं और आपके पास विरासत में सास ससुर के खानदानी सोने के गहने है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है| यह लिमिट के दायरे में नहीं आएंगे| माता-पिता के बतौर गिफ्ट प्राप्त होने के गहने पर आयकर छूट प्राप्त है| यहां तक की शादी में दोस्तों और रिश्तेदारों से मिले सोने के गहने भी आयकर छूट की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जब आप इन दोनों से कमाई करेंगे तो आपको लाभ पर आयकर भरना होगा| यहां तक इन गहनों को बेचने से पहले आपको जो लाभ मिलेगा उस पर भी आपको आयकर भरना होगा|
बता दें, वसीयत के तहत आपको जो धन या गहने मिलते हैं उस पर भी आयकर छूट प्राप्त है|
टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आपके पास लिमिट से ज्यादा सोने के गहने हैं और यह सभी वैध तरीके से हासिल है तो आपको इसकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर देनी चाहिए| यह पैतृक संपत्ति की तरह है| कई बार महिलाएं सोचती है कि क्या वे अपने बच्चों के नाम पर सोना खरीद या रख सकती है, तो बता दे ऐसा बिल्कुल कर सकती है|
आयकर के नियम एक व्यक्ति के हिसाब से बनाए गए हैं| इसमें विवाहित-अविवाहित बेटियों के नाम कोई महिला 250 ग्राम तक सोना रख सकती है| यहां भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि अगर सोना लिमिट से ज्यादा है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स को जरूरत दें|