Uttarakhand:- राज्य में नई विद्युत आपूर्ति संहिता की तैयारी….. बदलेंगे बिजली कनेक्शन से लेकर कटने तक के नियम

उत्तराखंड राज्य में बिजली आपूर्ति से लेकर कनेक्शन लगाने व काटने तक के सारे नियम बदले जाएंगे। राज्य में नई विद्युत आपूर्ति संहिता की तैयारी चल रही है और ऐसे में कनेक्शन के आवेदन से लेकर कनेक्शन काटने के नए नियम लागू होंगे उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग यह अधिनियम 2026 लागू करेगा जिसका ड्राफ्ट जल्द ही जारी करते हुए आयोग सभी हितधारकों से सुझाव लेगा। राज्य में 2020 में विद्युत आपूर्ति संहिता नियामक आयोग द्वारा लागू की गई थी जिसके तहत आयोग ने उपभोक्ताओं को नया विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया, समय सीमा और उससे संबंधित शुल्कों को निर्धारित किया था। उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित आपूर्ति मीटर लगाने, मीटर की टेस्टिंग, बिलिंग, रीडिंग आदि नियमित किए गए थे। बिजली चोरी, भार में वृद्धि या कमी ,कनेक्शन काटने और जोड़ने से संबंधित दिशा निर्देश भी स्पष्ट किए गए थे और अब नई संहिता में भी 6 वर्ष के अंतराल में हुए कई बदलावो को लागू किया जाएगा। नई संहिता में सभी बदलावों को शामिल किया जा रहा है।

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