
केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियम लागू हो गए हैं ऐसे में यदि किसी भी व्यक्ति का पांच बार से ज्यादा चालान होता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यदि 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर तक 1 वर्ष की अवधि में कोई व्यक्ति यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो इसे गंभीर श्रेणी का अपराध माना जाएगा और संशोधित नियमों के अनुसार उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में जो नियम लागू हो गया राज्य में अब पांच बार और इससे अधिक चालान कटा तो लाइसेंस रद्द दिया जाएगा। चालान न भुगतने वाले डिफाल्टर की सूची तैयार की जाएगी जिनके वाहन पुलिस द्वारा जब्त किए जाएंगे।

