
उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर फिलहाल उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है और उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया रोक दी है। इसके साथ ही जारी की गई अधिसूचना भी स्थगित कर दी गई है।न्यायालय के आदेश से राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी पूरी कार्यवाही अग्रिम आदेश तक स्थगित हो चुके हैं। चुनाव के लिए आज 25 से 28 जून तक नामांकन में अग्रिम कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे जो कि स्थगित कर दिए गए हैं। राज्य सरकार के आरक्षण संबंधित पूरी कार्यवाही भी स्थगित की गई है जिस कारण पद और स्थान के आरक्षण एवं आवंटन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इन परिस्थितियों में नामांकन की कार्यवाही को और आगे किया जाना संभव नहीं है इसलिए जब तक उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेश नहीं आते तब तक चुनाव संबंधी कार्यक्रम रद्द हो गए हैं।
