
बागेश्वर - अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बैंको के माध्यम से वित्त पोषित करने के लिए एक लाख से 10 लाख तक जनपद का भौतिक लक्ष्य चार निर्धारित किया गया है। जिसमें योजना की लागत का 25 प्रतिशत अनुदान, 15 प्रतिशत लाभार्थी अंश तथा 60 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में होगी।
समाज कल्याण अधिकारी जसमीत कौर ने बताया कि इस योजनता के लिए अभ्यर्थी जनपद का स्थायी निवासी हो, अभ्यर्थी अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) से संबंधित हो, अभ्यर्थी की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी की वार्षिक आय ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में दो लाख 50 हजार से अधिक न हो। अभ्यर्थी पूर्व मे किसी विभाग व बैंक का बकायेदार न हो। उन्होंने कहा कि ऋण के इच्छुक पात्र व्यक्ति अपने आवेदन पत्र 30 मई तक जिला प्रबंधक उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम कार्यालय विकास भवन में जमा कर सकते है।
