17 वर्षीय मुस्लिम लड़की ने की शादी, हाईकोर्ट ने कहीं ये बात, पढ़े पूरी खबर

17 वर्षीय मुस्लिम लड़की की सुरक्षा से जुड़ी याचिका स्वीकार करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहां की लड़की यौन परिपक्वता पा चुकी है| ऐसे में वह पसंद के साथी के साथ विवाह करने के लिए स्वतंत्र है| हाईकोर्ट ने मालेरकोटला के एसएसपी को दंपति को सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए|


याचिका दाखिल करने के दौरान विवाहित जोड़े ने हाईकोर्ट को बताया कि लड़की की आयु 17 वर्ष है और लड़़के की आयु 33 वर्ष है| दोनों ने ही अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर विवाह किया था| दोनों ने अपनी जान को खतरा बताया था| इस पर कहा गया कि मुस्लिम धर्म के अनुसार यौन परिपक्वता पाने के बाद लड़का और लड़की दोनों को ही विवाह के लिए पात्र माना जाता है| ऐसे में उन्हें सुरक्षा दी जाए|


हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया की प्रिंसिपल्स ऑफ मोहमडल कानून के अनुसार 15 साल की लड़की यौन परिपक्वता पाने के बाद विवाह के लिए योग्य मानी जाती है| लड़की ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर विवाह किया है, केवल इस वजह से उसके संवैधानिक अधिकारों से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है|