बागेश्वर -कपकोट -कर्मी मार्ग में आज से 10 सितम्बर सायं पांच बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध…..डीएम ने जनहित में दिये निर्देश

बागेश्वर। कपकोट-कर्मी मोटर मार्ग कि0मी0 06 में बीते दिन से लगातार मलवा व बोल्डर आने के कारण अवरूद्ध है। सड़क मार्ग को यातायात के लिए सुचारू किए जाने को लेकर जिलाधिकारी आशीष भटगई ने आज एक आदेश जारी करते हुए उक्त सड़क मार्ग को आज शाम से 10 सितंबर सांय 5 बजे तक आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में निहित सुसंगत प्राविधानों के तहत जनहित में आवाजाही बन्द की है। उक्त मार्ग में आवाजाही प्रतिबन्धित रहने के दौरान क्षेत्रीय जनता पैदल मार्ग परमटी-दुलम-फलवाडी से आवागमन करेगें तथा मोटर वाहन चौड़ास्थल-मुनार होते हुए आवाजाही करना सुनिश्चित करेगें।

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आदेश में उल्लेख किया गया है कि उपजिलाधिकारी,कपकोट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रम में कपकोट-कर्मी मोटर मार्ग कि0मी0 06 में दिनाँक 07.09.2024 से लगातार मलबा व बोल्डर आने के कारण अवरूद्ध है। जिस कारण जे०सी०बी० मशीन द्वारा उक्त मार्ग को खोलना सम्भव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में उक्त स्थान के ऊपर काफी मात्रा में बोल्डर एवं टूटे हुए पेड़ मौजूद है,जो धीरे-धीरे नीचे की ओर गिर रहे हैं। जिस कारण किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की घटित होने की प्रबल सम्भावना होने के दृष्टिगत उक्त मोटर मार्ग को सुचारू करने हेतु आवागमन 02 दिवस तक पूर्ण रूप से बन्द किया जाना आवश्यक है। जिस हेतु कपकोट-कर्मी मोटर मार्ग कि०मी० 06 अन्तर्गत मार्ग की संवेदनशीलता के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में निहित सुसंगत प्राविधानों के तहत जनहित में आवाजाही आज दिनाँक 08.09.2024 की सायं से दिनॉक 10.09.2024 की सायं 05:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्धित की गई है। उक्त मार्ग को पूर्णतः यातायात हेतु सुचारू करने के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेगें।