नए साल के साथ बदलते नए नियमों में कुछ नए श्रम कानून भी लागू होने जा रहे हैं। नए श्रम कानून लागू होने से कर्मचारियों के कार्य संबंधी नियमों में बदलाव होगा पहले जहां कर्मचारी 8 घंटे काम किया करते थे अब उस समय अवधि को बढ़ाकर नए साल से 12 घंटे कर दिया जाएगा तथा हफ्ते में 1 दिन के अवकाश के बजाय कर्मचारियों को 3 दिन का अवकाश दिया जाएगा। और 4 दिन कर्मचारियों को काम करना होगा।श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए इस मसौदे को लगभग 13 राज्य अपना चुके हैं व आगामी नए साल तक सभी राज्यों द्वारा इस मसौदे को अपना लिया जाएगा। नई श्रम संहिता के नए प्रावधानों से वेतन भोगी कर्मचारी से लेकर मिलो और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर भी प्रभावित होंगे।
केंद्र ने इस प्रावधान को मंजूरी दे दी है। तथा आने वाले नए साल तक राज्यों ने भी इस प्रावधान को मंजूरी देनी है। केंद्र द्वारा बीते फरवरी 2021 को ही इस मसौदे के नियमों को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया था, मगर लेकिन श्रम का समवर्ती विषय होने के कारण केंद्र ने निर्णय लिया कि केंद्र के साथ-साथ राज्य भी इस नियम को एक साथ लागू करेंगे। बदले हुए नियमों में ना सिर्फ कार्य करने की अवधि में परिवर्तन हुआ है बल्कि कर्मचारियों के वेतन में भी परिवर्तन किया गया है नए साल से कर्मचारियों के मूल वेतन की अपेक्षा भविष्य निधि वेतन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी तथा कर्मचारी को हाथ में मिलने वाला मूल वेतन घट जाएगा। तथा वेतन भोगी कर्मचारी को 50 फ़ीसदी वेतन ही प्राप्त होगा तथा बाकी का भत्ते में जमा हो जाएगा। इसमें यदि किसी कर्मचारी का वेतन 50,000 है तो उसे मूल वेतन 25000 ही मिल पाएगा बाकी का उसके भत्ते में जमा हो जाएगा। तथा श्रम मंत्रालय के इन नए नियमों को आगामी नए साल तक सभी राज्यों द्वारा अपना लिया जाएगा।