
उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में हुई हिंसक घटना के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के खिलाफ आज बुधवार को नॉन वेलेबल वारंट जारी कर दिया गया है।
बता दे कि यह वारंट जारी होने के बाद पुलिस को उसके घर पर तलाशी और अन्य जरूरी कदम उठाने के अधिकार मिल चुके हैं। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर न्यायिक शिकंजा कसा जा चुका है और आज बुधवार को उसके खिलाफ नॉन वेलेबल वारंट भी जारी हो गया है। बता दें कि पुलिस अब्दुल मलिक की संपत्ति को कुर्क करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी दे सकती है। मलिक खुद को बगीचे का मालिक मानता है क्योंकि यह जमीन उसके दादा को तत्कालीन सरकार ने 1937 में लीज पर दी थी जो कि अब उसकी देखभाल करता है लेकिन अब्दुल मलिक ने जमीन पर अवैध तरीके से मदरसा व नमाज स्थल बना दिया इसकी भनक लगने पर नगर निगम ने उसे ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी जिसके बाद 8 फरवरी को ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया के लिए वहां पर टीम पहुंच गई लेकिन तभी यह घटना घटित हो गई। मामले में मास्टरमाइंड को पूरी तरह घेरने की तैयारी पुलिस ने कर ली है और अब पुलिस के पास अधिकार भी आ चुके हैं।

