
उत्तराखंड राज्य में पुलिस कर्मियों के लिए इंटरनेट मीडिया पॉलिसी बना दी है। बता दें कि पुलिसकर्मियों की वर्दी में रील बनाने और इंटरनेट मीडिया पर उसे प्रसारित करने की काफी अधिक सूचनाएं मिल रही है जिसे देखते हुए प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस विभाग ने यह पॉलिसी बना दी है।
कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने अलग-अलग अधिनियम व नियम का हवाला देते हुए पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए इंटरनेट मीडिया पर 41 प्रतिबंध लागू किए हैं और इंटरनेट मीडिया पर पांच तरह की एक्टिविटी को सशर्त छूट प्रदान की गई है। बता दें कि नई पॉलिसी में इंटरनेट मीडिया की सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी हेतु कई सुझाव दिए गए हैं और कहा गया है कि यदि गाइडलाइन का पालन न हुआ तो ऐसी स्थिति में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी तथा एडवाइजरी में कहा गया है कि कोई भी कार्मिक इंटरनेट मीडिया से आय प्राप्त नहीं करेगा। आय अर्जित करने से पहले सक्षम स्तर पर अनुमति प्राप्त करनी होगी। बता दें कि सरकारी कार्य के दौरान या फिर कार्यालय में वर्दी पहनने के दौरान वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है l। ड्यूटी के बाद भी वर्दी में किसी प्रकार ऐसा वीडियो अपलोड ना हो जिससे पुलिस की छवि धूमिल होती है।इसके अलावा थाना, पुलिस लाइन कार्यालय के निरिक्षण, पुलिस ड्रिल व फायरिंग में भाग लेने का लाइव टेलीकास्ट एवं अन्य प्रकार की कार्यवाही से संबंधित वीडियो अगर प्रसारित किया गया तो वह गोपनीयता का उल्लंघन माना जाएगा।
