बंधक बनाकर युवती के साथ किया दुष्कर्म……. कोर्ट ने सुनाए 10 साल की सजा और लाखों का जुर्माना

यूपी। बरेली के फरीदपुर में दलित युवती को बंधक बनाकर रेप करने के जुर्म में विशेष जज एससी एसटी एक्ट सत्यदेव गुप्ता की अदालत में आरोपी को 10 साल की सजा व एक लाख इक्कीस हजार रूपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई तथा आरोपी का साथ देने वाले बहनोई को 4 वर्ष की कैद तथा 31 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई।


कोतवाली के एसपीओ समर बहादुर द्वारा बताया गया कि दलित परिवार की एक युवती के पिता ने कोतवाली में तहरीर दी थी कि उनके गांव के बाग का ठेका इस बार बरेली इज्जतनगर के किसान अनिल ने लिया था तथा उसका साला राजकुमार व श्रीपाल ही बाग की रखवाली किया करते थे। तथा उन्होंने बताया कि 23 जून 2016 को उनकी बेटी शौच करने गई थी तथा तभी वहां पर वह लोग उसे धमकाकर अपने कमरे में ले गए और वहां पर बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। एफ आई आर दर्ज करने के बाद उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की और अब जाकर 2021 में पीड़िता को न्याय मिल पाया है।