
दूरसंचार विभाग द्वारा एक नया आदेश दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जिसके पास 9 से ज्यादा सिम है वह ग्राहक सिम को फिर से सत्यापित करवा ले और सत्यापित ना होने की स्थिति में सिम बंद कर दिए जाएंगे|
विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को आदेश दिया है कि उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से हटाया जाए जो नियम के अनुसार उपयोग में नहीं है| जम्मू कश्मीर असम सहित पूर्वोत्तर के लिए सिम कार्डो की संख्या 6 निश्चित की गई है|
विभाग ने कहा है, विश्लेषण के दौरान यदि किसी ग्राहक के पास सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के सिम कार्ड निर्धारित की गई संख्या से अधिक पाए जाते हैं तो सिम कार्ड का फिर से सत्यापन किया जाएगा| दूरसंचार ने वित्तीय अपराधों, अपमानजनक कॉल, स्वचालित कॉल, धोखाधड़ी गतिविधियों की चार्ज करने के लिए उठाया है|
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अगर किसी ग्राहक के पास अनुमति से अधिक सिम कार्ड पाए जाते हैं तो ग्राहक को अपने पसंद की सिम को चालू रखने और अन्य सिम कार्ड को बंद करने का विकल्प होगा|

