
उत्तराखंड राज्य में सरकार की स्पेशल अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने एकल पीठ का आदेश बरकरार रखा है। बता दें कि एकलपीठ ने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तृतीय संवर्ग के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ 1 जनवरी 2013 से देने का आदेश पारित किया था और इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई की गई और कोर्ट ने सरकार की विशेष अपील को खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई की गई और एकलपीठ ने तृतीय संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ 1 जनवरी 2013 से देने का आदेश पारित किया था जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की ओर से नारायण दत्त पांडे व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और एकलपीठ ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय देते हुए कर्मचारियों को 1 जनवरी 2013 से यह लाभ देने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में बताया गया की अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में यह लाभ अध्यापकों व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पूर्व से दिया जा रहा है तथा एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ सरकार ने हाई कोर्ट में स्पेशल अपील दायर करते हुए चुनौती दी थी जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

