
उत्तराखंड राज्य के नैनीताल हाईकोर्ट ने सड़कों में नदियों के किनारे से सरकारी और वन भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि हाईकोर्ट का कहना है कि नेशनल व स्टेट हाईवे समेत अन्य सड़कों से भी अतिक्रमण हटाया जाए और राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों व डीएफओ को अपने क्षेत्र के हाइवे समेत सड़कों के आसपास अतिक्रमण का जायजा लेने और क्षेत्र को चिन्हित करने व कार्य योजना तैयार करने तथा कार्यवाही की रिपोर्ट फोटोग्राफ के साथ पेश करने के आदेश भी दिए गए हैं। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में दिल्ली के मुखर्जी नगर निवासी प्रभात गांधी के पत्र पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई हुई। उन्होंने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बीते 19 जुलाई के दिन पत्र भेजा था। पत्र के साथ नैनीताल जिले में खुटानी से पदमपुरी तक सड़कों पर अतिक्रमण और नदियों में गंदगी डालने संबंधी फोटोग्राफ भी संलग्न किए गए थे। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा है कि प्रदेश के सभी जिला अधिकारी तथा प्रभागीय वन अधिकारी जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाए और रिपोर्ट पेश करें। नदी तट पर अतिक्रमण होने से नदियों में गंदगी फैल रही है इसलिए जल्द से जल्द मामले में कार्यवाही की जाए।

