Uttarakhand- हाईकोर्ट ने सीलिंग भूमि मामले में एसडीएम पर लगाया ₹25000 का जुर्माना…. जानिए पूरा मामला

उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित हाईकोर्ट ने काशीपुर के एसडीएम पर ₹25000 का जुर्माना लगाया है। बता दें कि काशीपुर में बरखेड़ा पांडे गांव की सीलिंग भूमि के मामले में आदेश पालन नहीं करने पर कोर्ट ने ऐसा किया और ₹25000 का जुर्माना लगाकर उसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने के आदेश दिए हैं तथा उप जिलाधिकारी को कोर्ट ने शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए 20 जुलाई को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए भी कहा है। बीते शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में काशीपुर बरखेड़ा पांडे के पूर्व प्रधान सरफराज की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई जिसमें कहा गया था कि बरखेड़ा पांडे गांव में करीब 13.87 एकड़ भूमि सीलिंग है जिस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और गैरकानूनी रूप से उसे बेचा है। शिकायत पर उच्च अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस मामले में 26 अगस्त 2022 को कोर्ट ने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर और उप जिलाधिकारी काशीपुर, तहसीलदार काशीपुर के अलावा अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने के लिए कहा था लेकिन उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न करते हुए एसडीएम ने विवादित भूमि पर काबिज लोगों को नोटिस जारी कर दिए। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसडीएम काशीपुर को उनके प्रत्यावेदनो के निस्तारण के आदेश दिए लेकिन इन आदेशों का पालन नहीं हुआ इसलिए कोर्ट ने एसडीएम पर 25000 का जुर्माना लगाया है और उन्हें 20 जुलाई को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए गए हैं।