यूजीसी ने सहायक प्रोफेसर भर्ती के नियमों में किया बदलाव, जाने👇

नई दिल्ली| विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति में पीएससी अनिवार्य करने के अपने फैसले में संशोधन किया है|


जिसके तहत अब राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट), राज्य पात्रता परीक्षा ( एसईटी) और राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा (एसएलईटी) सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम पात्रता होगी|
यूजीसी के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार के अनुसार, पीएचडी योग्यता वैकल्पिक बनी रहेगी| 1 जुलाई से सभी केंद्रीय, राज्य व निजी विश्वविद्यालयों और डीम्ड-टु-बी विश्वविद्यालय में भर्ती में नए नियम लागू होंगे|
बता दें 2021 में सहायक प्रोफेसर की भर्ती में पीएचडी को अनिवार्य किया गया था, लेकिन इससे शोध के स्तर में गिरावट आ रही थी इसलिए पीएचडी को अनिवार्य मानदंड से अब हटा दिया गया है|