Uttarakhand- हाई कोर्ट ने सरकार को दिए 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश

उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि लोकायुक्त की नियुक्ति 8 सप्ताह के अंदर की जाए। बता दें कि कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति व लोकायुक्त संस्थान को सुचारू रूप से संचालित किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की और कोर्ट ने आदेश अनुपालन की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए तब तक लोकायुक्त कार्यालय में खर्च पर भी रोक लगा दी है और इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय की गई है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से यह बात बताने के लिए कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अभी तक क्या किया गया है और संस्थान जब से बना है तब से 31 मार्च 2023 तक इस पर कितना खर्च हुआ है। सरकार के अनुसार 2010-11 से अब तक आवंटित 36 करोड में से 30 करोड़ खर्च हो चुके हैं और इस वर्ष दो करोड़ 44 लाख आवंटन किया गया है। इस याचिका पर आज मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई और इसमें लोकायुक्त संस्थान पर हो रहे खर्च पर रोक लगाते हुए सरकार को आदेश दिए गए कि 8 सप्ताह के अंतर्गत लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक व मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के माध्यम से भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है लेकिन उत्तराखंड में इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं मगर फिर भी छोटा सा मामला न्यायालय में ले जाना पड़ रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में राज्य की सभी जांच एजेंसी सरकार के अधीन है और उसका पूरा नियंत्रण राज्य के राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में है जिसके जांच के लिए राज्य में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है। इस मामले में सरकार को कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए हैं।