उत्तराखंड राज्य में इन दिनों लव जिहाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और आज 15 जून को होने जा रही महापंचायत पर बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया। बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि यह प्रशासनिक मामला है और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाए। याचिकाकर्ता से कहा कि वह हाई कोर्ट जाए। कोर्ट का कहना था कि देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी हैं और इसलिए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाना चाहिए। बता दें कि उत्तरकाशी के पुरोला में मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें खाली कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने महापंचायत बुलाई है हालांकि अभी तक जिला प्रशासन द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई है और इस मामले में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वह हाईकोर्ट जाए और वहां पर मामला दर्ज करें।
Recent Posts
- बागेश्वर: – पीएम श्री विश्वकर्मा महत्वाकांक्षी योजना के लाभार्थियों को दिया जाए प्रोत्साहन – डीएम
- बागेश्वर :- उप डाकघर कांडा घोटाले के आरोपी एवं निकट सम्बन्धी के चल- अचल के विक्रय पर जिला प्रशासन ने लगाई रोक
- शुरू हुई देश की पहली पीएसपी……. उत्तराखंड को मिलेगी इतनी मेगावाट बिजली
- Uttarakhand:-केदारनाथ उपचुनाव के लिए संपन्न हुआ मतदान…….पड़े इतने फ़ीसदी वोट
- Uttarakhand:- अनियंत्रित होकर खाई में गिरी जीप…… एक की मौत, अन्य घायल