बागेश्वर:- जान से मारने का प्रयास करने पर आरोपित को 4 साल का कारावास……. पढ़ें पूरी खबर

उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने एक आरोपित को जान से मारने की नियत से हमला करने के जुर्म के चलते 4 साल का सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपित पर ₹40,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है जिसमें से ₹35,000 की धनराशि पीड़ित को दी जानी है और अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपित को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा। बता दें कि यह घटना 3 अगस्त 2021 की है। उस दिन कपकोट थाना क्षेत्र के रीमा चौकी में खुशाल राम ने प्राथमिकी दी। उन्होंने कहा कि उनके गांव के चंदन सिंह पुत्र दीवान सिंह ने उनके भाई गोविंद राम को जान से मारने की नियत से उन पर हमला किया है। आरोपित ने पीड़ित के पीठ, हाथ और चेहरे पर लोहे की सरिया से वार किया और इसमें पीड़ित का बाया हाथ फैक्चर हो गया जिसके बाद हल्द्वानी में उसका उपचार कराया गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और इस मामले में 15 गवाह भी पेश किए गए तथा अब जाकर आरोपित को सजा मिली है।