
अल्मोड़ा। जिले में पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और पुलिस मादक पदार्थों की अवैध रूप से तस्करी हेतु चेकिंग अभियान भी चला रही है। बता दें कि जिले में कच्ची शराब बनाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपित लीला राम पुत्र बची राम निवासी थाना खरकोटा लमगड़ा जिला अल्मोड़ा को 6 माह का साधारण कारावास और ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गश्त के दौरान 26 फरवरी 2019 को लमगड़ा में आरोपित के घर से 4 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए थे जिसके बाद मौके से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 7 गवाह पेश किए गए। पत्रावली में मौजूद गवाह तथा साक्ष्य को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपित को 6 माह के कारावास और ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य में अवैध रूप से मादक पदार्थों का उत्पादन हो रहा है तथा काफी हद तक उनकी तस्करी हो रही है ऐसे में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर आरोपित को गिरफ्तार किया जिसके बाद उसे अब जाकर सजा सुनाई गई है।
