उत्तराखंड की बसों में अब मिलेगी ज्यादा सुरक्षा, जारी हुए निर्देश

उत्तराखंड में अब 1 अक्टूबर के बाद जो भी नई स्कूल बस या लंबी दूरी तक चलने वाली बस सड़क पर आएगी उसमें बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए फायर अलार्म सिस्टम लगाने होंगे| इसके बिना किसी भी बस का पंजीकरण आरटीओ कार्यालय में नहीं किया जाएगा|
इस संबंध में परिवहन विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं|


बताते चले कि स्कूल बस और लंबी दूरी पर चलने वाली बसों में अक्सर हादसे होते हैं| जिसमें आग लगने पर बड़े पैमाने पर जनहानि होती है| जिस पर अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लंबी दूरी वाली यात्री बसों और स्कूल बसों में फायर अलार्म और सप्रेशन सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया|


अभी वाहनों के इंजन वाले हिस्से से निकलने वाली आग की पहचान के लिए अलार्म और सप्रेशन सिस्टम की व्यवस्था की गई है| वाहन उद्योग मानक 135 के मुताबिक इंजन में आग लगने की स्थिति में यह सिस्टम सतर्क कर देता है|
सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, टाइप 3 बसों और स्कूल बसों के भीतर यात्रियों के बैठने वाले हिस्से में फायर अलार्म सिस्टम लगाने की व्यवस्था लागू की गई है| टाइप 3 बसें लंबी दूरी तय करने के लिए डिजाइन की गई है| अब 1 अक्टूबर या इसके बाद आने वाली नई बसों, स्कूल बस में अग्नि सुरक्षा के लिए उपाय करने अनिवार्य होंगे|