बागेश्वर:- बीमा कंपनी को भारी पड़ा खच्चर का इंश्योरेंस ना देना……. लगाया गया हजारों का अर्थदंड

उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर में इंश्योरेंस कंपनी को खच्चर का इंश्योरेंस ना देना काफी भारी पड़ गया। बता दें कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को ₹90000 का अर्थदंड लगाया है और यह निर्देश दिए हैं कि 1 माह के भीतर यह धनराशि शिकायतकर्ता को दी जाए और यदि अंतिम भुगतान के तक धनराशि नहीं मिली तो कंपनी 9% साधारण वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करेगी। इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष एवं जिला जज राकेश कुमार खुल्बे व सदस्य हंसी रौतेला और रमेश चंद्र असवाल ने बीते बुधवार को सुनवाई की। जानकारी के मुताबिक कन्यालीकोट निवासी देवेंद्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत 6 खच्चर वर्ष 2018 में खरीदे थे इसके लिए ग्रामीण बैंक से ऋण भी लिया जिसके बाद उन्होंने खच्चरों का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में किया लेकिन इसी बीच टैग खो गया जिसके बाद कपकोट पशु चिकित्सा अधिकारी को इस मामले में सूचित किया गया उन्होंने नए टैग प्रदान किए और उसके बाद एक खच्चर की मृत्यु हो गई तथा खच्चर के इंश्योरेंस की राशि के लिए कंपनी से आवेदन किया गया मगर कंपनी ने टैग मैच ना होने की बात कहकर सवाल उठाएं और उन्हें बीमा नहीं मिल पाया जिसके बाद 19 फरवरी 2020 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में पीड़ित ने यह प्रतिवाद प्रस्तुत किया और बीते बुधवार को इस मामले में आदेश पारित हो चुके हैं तथा बीमा अनुबंध के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी को ₹70000 बीमा क्लेम वहीं दूसरी तरफ मानसिक और आर्थिक क्षति के लिए ₹15000 और वाद व्यय के लिए ₹5000 यानी कि कुल मिलाकर ₹90000 शिकायतकर्ता को देने के आदेश पारित किए गए हैं।