कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मानहानि के वाद पर अदालत अब 6 मई को सुनवाई करेगी|
परिवादी के अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने कहा कि r.s.s. कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने राहुल गांधी के विरुद्ध न्यायालय एवं द्वितीय हरिद्वार के न्यायालय में धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत परिवाद दाखिल किया था| परिवाद सुनने के बाद न्यायालय ने प्रकीर्ण वाद में मामला दर्ज किया था| सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तारीख निर्धारित हुई थी, लेकिन फिर 13 अप्रैल बढ़ा दी|
बता दें कि जेएम द्वितीय शिव सिंह की अदालत ने उक्त वाद की सुनवाई उनके क्षेत्राधिकार में न होने का हवाला देते हुए क्षेत्राधिकार (सीजेएम) मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को पत्रावलियां हस्तांतरित कर दी|
सांसद एवं विधायक के खिलाफ किसी भी परिवाद व वाद में सुनवाई का क्षेत्राधिकार जेएम की अदालत को नहीं है|
बता दें कि जिस वक्त राहुल गांधी ने आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी की थी, वह सांसद थे| लिहाजा सीजेएम की अदालत में वाद की सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख लगी| अब न्यायालय ने वाद में अग्रिम कार्यवाही के लिए 6 मई की तारीख घोषित कर दी है|