अब ऑल इंडिया परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा| अधिकारी को 7 दिन के भीतर या तो परमिट जारी करना होगा या फिर वास्तविक कारण बताते हुए इसे निरस्त करना होगा| इस संबंध में परिवहन मंत्रालय ने ताजा दिशा-निर्देश उत्तराखंड को भेजे हैं, जो 1 मई से लागू होने जा रहे हैं|
बताते चलें कि परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2021 में अखिल भारतीय पर्यटन यान परमिट नियम की अधिसूचना जारी की थी| अब मंत्रालय ने इसमें बदलाव कर दिया है|
ताजा नियमों के अनुसार, जिसके तहत अब वाहन मालिक को यह परमिट जारी होगा, जो कि पहले ऑपरेटर को जारी होता था| पहले परमिट देने या नवीनीकरण का अधिकार परिवहन प्राधिकरण को था, लेकिन अब परमिट या नवीनीकरण के लिए आवेदन परिवहन प्राधिकारी को पोर्टल पर ऑनलाइन प्रारूप-1 में करना होगा|
बैटरी से चलने वाले वाहनों, मैथनॉल या एथेनॉल ईंधन से चलने वाले वाहनों को निशुल्क परमिट दिया जाएगा| 7 दिन के भीतर परमिट जारी करना होगा| अगर परमिट पर फैसला न दिया तो वह स्वत: ही जारी हो जाएगा| परिवहन विभाग इन बदलावों को लागू करने की तैयारी कर रहा है| 1 मई से यह नियम देशभर में लागू हो जाएगा|