उत्तराखंड राज्य के नैनीताल हाई कोर्ट ने हल्द्वानी जेल में एचआईवी पॉजिटिव 44 कैदियों की देखरेख और उनके उपचार को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर राज्य सरकार, सचिव समाज कल्याण व सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहित आईजी जेल को नोटिस जारी किया है और कहा है कि 4 सप्ताह के अंतर्गत जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि एचआईवी संक्रमित कैदियों को अलग से रखा जाए और उनकी विशेष निगरानी की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने आईजी जेल से सवाल किया है कि आखिरकार जेल में ड्रग्स की सप्लाई कहां से हो रही है इस विषय को गंभीरता से लें। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन कुमार वर्मा की खंडपीठ में समाधान एनजीओ कृष्णा विहार देहरादून की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें कहा गया कि नैनीताल जिले की हल्द्वानी जेल में कैदी एचआईवी पॉजिटिव है और उनकी देखभाल काफी आवश्यक है। इसके साथ ही समाधान संस्था ने यह भी कहा है कि इन कैदियों को अन्य कैदियों से अलग रखा जाए और इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इनके इलाज की व्यवस्था की जाए तथा जेल में ड्रग्स की सप्लाई करने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाए।
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