
उत्तराखंड राज्य में हत्या के मामले भी काफी अधिक संख्या में सामने आते हैं। एक ऐसा ही मामला देहरादून से सामने आया है जहां गैर इरादतन हत्या के आरोपित वैन चालक को दोषी करार देते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय ने 5 साल का कठोर कारावास और ₹10000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी ने नशे में धुत होकर गलत दिशा में वाहन चलाते हुए 5 साल पहले एक ऑटो रिक्शा को कुचल दिया था और इस बात का फैसला अब हो रहा है। 8 अक्टूबर 2018 को तिलक बहादुर निवासी सालावाला रात को अपने ऑटो से राजपुर रोड स्थित अपने घर लौट रहा था उसी दौरान गलत दिशा से आ रही एक वैन ने उनके ऑटो को टक्कर मार दी इससे वह घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। वैन चालक गिरीश चंद्र पांडे को पुलिस ने घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया था और मेडिकल कराने पर पता चला कि वह नशे में था और वह भी गलत दिशा में चला रहा था ऐसे में पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया और अब आरोपित को सजा मिल चुकी है। इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 13 गवाह पेश किए गए तब जाकर अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया।

