
उत्तराखंड राज्य में भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाले को लेकर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बीते शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर राजभवन ने बड़ा कदम उठाया है और उत्तराखंड में अब देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो चुका है। 24 घंटे के अंदर इस कानून पर निर्णय लिया गया है। शुक्रवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा इस अध्यादेश पर मुहर लगा दी गई है जिसके बाद राज्य में अब यह कानून लागू हो गया है। बता दे कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी इसके साथ ही 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा इस अपराध में दोषी पाए जाने वाले आरोपित की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। बीते शुक्रवार को राजभवन ने इस कानून पर मुहर लगा दी हैं और राज्य में अब होने वाली भर्ती परीक्षाएं इसी अध्यादेश के अंतर्गत होंगी। इस अध्यादेश के अंतर्गत यदि कोई भी युवा नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। उसे न्यूनतम 10 वर्ष की सजा और न्यूनतम ₹10,00000 का जुर्माना भरना पड़ेगा।
