उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षाओं के लिए फिर लागू हुआ न्यूनतम अंकों का नियम

देहरादून| राज्य लोक सेवा आयोग की स्क्रीनिंग या प्री परीक्षाओं में पास होने के लिए न्यूनतम अंक तय कर लिए गए हैं| बता दें कि आयोग ने जून 2019 में इसे हटा दिया था| अब इसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परिणाम निर्माण परिनियमावली 2022 में जोड़कर दोबारा लागू कर दिया है|


बताते चलें कि प्री परीक्षाओं में न्यूनतम अंक लाने की अनिवार्यता हटाने का राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान सहित प्रदेशभर के उम्मीदवार विरोध जता रहे थे| उनका कहना था कि आयोग की प्री परीक्षाओं में न्यू अंक लाने वालों को भी मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता रहा है|
इसको लेकर आयोग के सचिव जीएस रावत ने कहा, ‘आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 के तहत जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 35%, ओबीसी के लिए 30% और एसटी,एससी के लिए 25% अंक प्री परीक्षा में लाने का प्रावधान आयोग ने परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली 2022 में जोड़ दिया है| अब किसी भी प्री परीक्षा में इतने न्यूनतम अंक लाने पर ही मुख्य परीक्षा दे सकेंगे|’