
उत्तराखंड राज्य के देहरादून में ऑटो- रिक्शा संचालकों की मनमानी रोकने के लिए और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संभागीय परिवहन विभाग द्वारा 1 से 25 किलोमीटर तक का किराया प्रति किलोमीटर तय कर दिया है और साथ ही दून ऑटो- रिक्शा यूनियन को किराया सूची भी दे दी गई है जिसे ऑटो रिक्शा में चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से ऑटो रिक्शा का किराया 15 जुलाई 2022 में तय कर दिया गया था इसमें सबसे पहले 2 किलोमीटर का ₹60 और उसके बाद ₹18 प्रति किलोमीटर था। लेकिन प्रति किलोमीटर किराया तय नहीं होने से ऑटो रिक्शा संचालक किराया लेने में मनमानी कर रहे थे जिसे देखते हुए आरटीओ ने प्रति व्यक्ति किराया तय कर दिया है। आरटीओ ने किराया सूची बनाई है लेकिन अभी तक किराया मीटर को लेकर सख्ती नहीं बरती जा रही है। डेढ़ साल पहले ऑटो- रिक्शा पर किराया मीटर अनिवार्य किया गया और कुछ संचालकों द्वारा तब इन नियमों का पालन भी किया गया था मगर अभी भी किराया मीटर लगाने के लिए सख्ती नहीं हो रही है। आरटीओ द्वारा ऑटो- रिक्शा पर किराया सूची चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं और यदि इसके बाद भी कोई चालक अधिक किराया वसूलता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।


