नेशनल पेंशन सिस्टम -: मृत्यु होने पर कौन होगा पेंशन का हकदार, जाने क्लेम की प्रक्रिया

नई दिल्ली| अगर आप भी जॉब करते हैं तो नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत हर महीने आपकी सैलरी से कुछ पैसे पेंशन के नाम पर काटे जाते होंगे|

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यह सर्विस पूरी होने के बाद वृद्धावस्था के लिए आय प्रदान करता है| हालांकि यह सिर्फ जॉब के बाद मिलने वाले आए के लिए ही नहीं है बल्कि अगर किसी कारण से एनपीएस अभिदाता की अचानक मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी में शामिल व्यक्तियों को मृत्यु लाभ मिलता है|
आज हम इसी विषय पर आपको बताते हैं कि अगर सर्विस पूरी होने से पहले ही अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो नेशनल पेंशन सिस्टम के लाभ को कैसे लिया जा सकता है और इसके लिए क्लेम की प्रक्रिया क्या होती है|
बताते चलें कि अगर अभिदाता ने अपनी पेंशन फॉर्म में नॉमिनी का नाम डाला है तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के मुताबिक, गैस सरकारी क्षेत्र के तहत एनपीएस सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद पेंशन का पूरा पैसा नॉमिनी में शामिल व्यक्ति को या कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाएगा| यहां पर नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी के पास पेंशन प्राप्त करने के लिए एनयूटी खरीदने का विकल्प होता है|
इसीलिए नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को e-nps पोर्टल में जाना होगा, जहां निकासी फॉर्म को भरना होगा, जो प्रोटियन सीआरए की वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है|
सभी जरुरी कागजातों की कार्यवाही की एक सूची मृत्यु निकासी फॉर्म में दी गई होती है| इन डाक्यूमेंट्स के साथ निकासी फॉर्म को एनपीएस ट्रस्ट को जमा करना होगा| एक बार जब एनपीएस ट्रस्ट दस्तावेजों को सत्यापित कर देता है तो अनुरोध को मंजूरी दे देता है और सीआरए द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए मंजूरी मिल जाती है|