नई दिल्ली| अब बैंक के ग्राहक घर बैठे केवाईसी यानी कागजातों को अपने खाते में अपडेट कर सकेंगे|
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि किसी भी बदलाव पर ग्राहक स्व-घोषण बैंक को दे सकते हैं| बैंकों से यह कहा गया है कि वह इस घोषणा को ही मंजूर करें|
व्यक्तिगत ग्राहकों को इस तरह की सुविधा बैंक शाखा में जाए बिना विभिन्न नॉन फेस-टू-फेस चैनल्स जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल चैनल (ऑनलाइन बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप) पत्र आदि के माध्यम से प्रदान करें|
यदि केवल पते में बदलाव होता है तो ग्राहक उपरोक्त किसी भी चैनल के जरिए संशोधित पता दे सकते हैं| बैंक 2 माह में पते का सत्यापन करेगा| आरबीआई का कहना है कि बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे समय-समय पर समीक्षा करके रिकॉर्ड को सही रखे इसलिए ग्राहकों को कुछ मामलों में नई केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ सकता है| मामले में बैंक रिकॉर्ड में उपलब्ध व अधिकारिक रूप से वैध केवाईसी दस्तावेज की वर्तमान सूची के अनुरूप नहीं होना या फिर पहले जमा किए गए केवाईसी की वैधता अवधि समाप्त होना शामिल है| केवाईसी कागजात में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार संख्या होने का प्रमाण, मतदान पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड आदि शामिल है|
नई केवाईसी प्रक्रिया को बैंक शाखा में जाकर या वीडियो आधारित कस्टमर आईडेंटिफिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से कहीं से भी पूरा किया जा सकता है|