देहरादून| राज्य में पहली बार जीएसटी चोरी के मामले में माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत सजा हुई है|
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम हरिद्वार की कोर्ट ने दोषी व्यापारी सुरेंद्र सिंह को 5 साल के कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है|
राज्य कर विभाग का दावा है कि जीएसटी चोरी में अदालत ने दोषी को सजा होने का देश में पहला मामला है|
राज्य कर विभाग की सीआईयू टीम ने अप्रैल 2022 में हरिद्वार जिले के ज्वालापुर निवासी सुरेंद्र सिंह की छह फर्मों पर कार्यवाही की थी| जांच में विभाग ने पाया कि आरोपी ने फर्जी बिल पर आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ लिया है| जिसमें लगभग 17 करोड़ का फर्जी क्लेम लिया| मामले में सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था|
सीजेएम हरिद्वार मुकेश चंद्र आर्य की कोर्ट ने सुरेशचंद्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है| जुर्माना जमा न करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी|