Uttarakhand- विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में कर्मचारियों को बड़ा झटका….. पढ़ें पूरी खबर

देहरादून। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा के अंतर्गत हुई भर्ती मामले में कई कर्मचारियों को हटाया गया था और अब हटाए गए कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है और नैनीताल हाई कोर्ट की डबल बेंच के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गए कर्मचारियों की याचिका खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण द्वारा स्वागत किया गया है। दरअसल मामला यह है कि कुछ समय पहले विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों का मामला उजागर हुआ था जिसमें रिटायर्ड अधिकारियों की समिति को जांच सौंपी गई थी और विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार वर्ष 2012 से अब तक यह नियुक्तियां की गई थी तथा जिन नियुक्तियों में अनियमितता पाई गई वह नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी तथा विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को भी निलंबित कर दिया गया था। जिसके बाद निलंबित कर्मचारी नैनीताल हाई कोर्ट गए और वहां से मायूसी मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली मगर अब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका खारिज कर दी गई है।