बड़ी खबर:- उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के दौरान पास हुए यह दो विधेयक

उत्तराखंड राज्य में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट सत्र के दूसरे दिन ध्वनिमत से दो महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पास हो गया हैं। बता दें कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में मतांतरण को लेकर कठोर कानून के प्रावधान बना दिए गए हैं और उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 से प्रदेश में महिलाओं को 30% आरक्षण की व्यवस्था भी एक बार अब फिर से लागू कर दी जाएगी। सरकार की यह काफी बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि कैबिनेट ने कुछ दिनों पूर्व ही इन दोनों विधेयकों को मंजूरी दी थी और बीते बुधवार को यह दोनों विधेयक विधानसभा में पास हो गए हैं तथा उन्हें जल्द ही प्रदेश में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना था कि उत्तराखंड देव भूमि है और यहां पर मतांतरण जैसी चीजें बहुत घातक हैं इसलिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है तथा जल्द ही इन दोनों कानूनों को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मजबूत करने के लिए धर्म और धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2018 में संशोधन आवश्यक है और इस अधिनियम के लागू होने के बाद अब जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसे अधिकतम 10 साल तक का कारावास होगा। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 के तहत राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 20 से 30% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और यह आरक्षण 20% था जिसे जुलाई 2006 में 30% कर दिया गया और इस बार जब महिलाओं को 30% आरक्षण का लाभ नहीं मिला तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और हाईकोर्ट ने याचिका पर रोक लगा दी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी और अब सरकार ने इस विधेयक को सदन में पास कराकर कानूनी रूप दे दिया है जो कि काफी बड़ी उपलब्धि है।