Uttarakhand -: शहीदों के परिजनों को 10 लाख की राशि देने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

देहरादून| देश की सुरक्षा के लिए शहीद होने वाले सैनिकों, अर्ध्दसैनिकों के परिजनों को 10 लाख रुपये अनुग्रह राशि देने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है|


बताते चलें कि सरकार ने 5 मार्च 2014 तक के शहीद परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की व्यवस्था की थी| ऐसे में इस शासनादेश के जारी होने से पहले शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों ने भी अनुग्रह राशि दिए जाने की मांग की| इसके लिए वह हाईकोर्ट गए| हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 से पहले शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को भी 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया था|
सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी के अनुसार, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां राज्य की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी| जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी| सरकार का मानना है कि यदि हाईकोर्ट का आदेश माना गया तो राज्य सरकार पर काफी वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा|
बताते चलें कि 2001 से अब तक राज्य के 267 जवान शहीद हो चुके हैं| इससे पहले के शहीदों को भी देखा जाए तो कुल शहीद सैनिकों के परिवारों की संख्या 1700 से भी ज्यादा है|