
आज उत्तराखंड सरकार की नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुग्रह याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई हुई| इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है|
बताते चलें कि प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी| उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण वाले अध्यादेश पर रोक लगा दी थी| अदालत की रोक के बाद प्रदेश सरकार पर क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने के लिए दबाव बन गया था| इस पर सीएम धामी ने आश्वासन दिया था कि सरकार महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को कायम रखने के लिए कानून बनाएगी| और सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी| प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इन दोनों विकल्पों पर सहमति बनी और अध्यादेश लाने का फैसला हुआ|

